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जावर थाने में 24 घंटे के अंदर अपह्ता बरामद एवं आरोपी दिव्यांग गिरफ्तार

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जावर थाने में 24 घंटे के अंदर अपह्ता बरामद एवं आरोपी दिव्यांग गिरफ्तार

खण्डवा:-दिनाँक 28.01.2025 को थाना जावर पर सूचनाकर्ता निवासी सरई ने थाना आकर सूचना किया दिनाँक 27.01.2025 के दोपहर करीबन 12.00 बजे उसकी नाबालिग लडकी उम्र 14 साल की स्कूल पढने गई थी जो भामगढ के शिव मन्दिर के पास से ही कही चली गई है, जिसे शंका है कि कोई बहला फुसलाकर ले गया है, फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रं 31/25 धारा 137(2) बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक खंडवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा अपह्ता की त्वरित दस्तयाबी हेतु निर्देश प्राप्त हुये थे, जिस पर थाना जावर से विवेचक उप निरी राजेन्द्र राठौर द्वारा पतारसी हेतु मुखबिर मामूर किये गये थे एवं सतत बातचीत कर पतारसी की जा रही थी, बाद रात्रि में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अपह्ता को संदेही महेश पिता पदम भिलाला के साथ भैंसावा में टेम्पो खडाकर हरे रंग की बस से मूँदी तरफ गये है, तब मूँदी एवं सनावद बस स्टेण्ड पर विश्वनीय लोगो एवं बस एजेन्टो से चर्चा की गई तो पता चला कि एक लडकी एवं एक दिव्यांग व्यक्ति बस से सूरत जाने की बस में बैठकर खरगोन के रास्ते से गये है। तब बस के चालक से चर्चा की तो उसके द्वारा खरगोन निकलकर ऊन के रास्ते पर होना बताया, तब ऊन थाना प्रभारी निरीक्षक गनपत गनेल से मोबाईल पर चर्चा की गई एवं उनके सहयोग से बस से अपह्ता एवं संदेही महेश को बस से उतरवाकर ऊन थाना पर बैठाया गया एवं अपह्ता के परिजन के साथ अपह्ता एवं संदेही महेश को लेकर थाना पर आये। अपह्ता को आरोपी महेश पिता पदम सिंह मण्डलोई जाति भिलाला उम्र 29 साल निवासी ग्राम पठाडा (दिव्यांग) के कब्जे से विधिवत दस्तयाब किया एवं कथन लेख किये, कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 96,64(2)(m),65(1), 351(3) भा.न्या.सं. एवं ¾ पाक्सो एक्ट बढाई जाकर गिरफ्तार कर दिनांक 29.01.25 को माननीय न्यायालय खंडवा के यहाँ पेश किया गया जहाँ से आरोपी को जेल भेज दिया गया।

 

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